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JAKARTA - विदेशी नागरिक और यूक्रेनी सेना में सेवा करने वाले अनिवासी लोग राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की द्वारा हस्ताक्षरित कानून के आधार पर अस्थायी निवास परमिट प्राप्त करने के हकदार होंगे, मंगलवार को राज्य प्रवासन सेवा की घोषणा में कहा गया।

"Ukraina Presiden menandatangani Undang-Undang Ukraina No. 4730-IX tanggal 17 Desember 2025, yang mengatur status hukum warga negara asing dan orang tanpa kewarganegaraan yang menjalani dinas militer berdasarkan kontrak di Angkatan Bersenjata Ukraina dan formasi militer lainnya," demikian pernyataan tersebut, melansir Anadolu (10/2).

नए कानून के अनुसार, व्यक्ति को यूक्रेन का वैध निवासी माना जाएगा यदि उन्हें अस्थायी निवास परमिट प्राप्त होता है।

यह अनुमति उनके सैन्य सेवा अनुबंध के दौरान और उसके बाद छह महीने के लिए लागू होगी।

माइग्रेशन सेवा ने कहा कि विदेशी नागरिकों और बिना नागरिकता वाले लोगों को सेना में सेवा करने वाले लोगों को कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर अस्थायी निवास परमिट के लिए आवेदन करना होगा।

"इस अवधि के अंत तक, यूक्रेन में वैध रहने की स्थिति को सैन्य पंजीकरण दस्तावेज़ या एक सैनिक की सेवा प्रमाण पत्र द्वारा पुष्टि की जाएगी," बयान में कहा गया है।

कहा गया है कि यह अस्थायी निवास भी यूक्रेन में बैंकिंग, नोटरी, चिकित्सा और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए व्यक्तियों को पूर्ण पहुंच प्रदान करेगा।


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